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मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की राशि मनीआर्डर, नगद, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के
माध्यम से ''मुख्यमंत्री सहायता कोष'' के पक्ष में प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के नाम भेजी जा सकती है। दान राशि सचिव, सामान्य प्रशासन
विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल अथवा संभागीय कमिश्नर एवं संबंधित जिले के कलेक्टर
को भेजी जा सकती है। दान की राशि आयकर नियम 1961 के नियम 80-G (2) (a) (V) के अन्तर्गत
करमुक्त है।
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